बिहार में बुधवार से अनलॉक-1 की शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन हटा लिया है। शाम सात बजे तक निजी-सार्वजनिक वाहनों और पैदल आवागमन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का एलान किया गया है, जो शाम सात से सुबह पांच बजे तक रहेगी। लेकिन, अब भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। स्कूल-कॉलेज, सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। दुकानों के खुलने से समय में और छूट दी गई है। अब शाम पांच बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। निजी दफ्तर भी खुलेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। नया आदेश नौ जून यानी बुधवार से 15 जून तक लागू रहेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रियों और पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद लॉकडाउन को समाप्त कर पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं ट्वीट कर दी। नौ जून से सुबह छह से शाम पांच बजे तक दुकानें खुलेंगी। इनमें राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। अन्य दुकानें एक दिन बीच करके खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। वहीं, न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पाबंदियों पर निर्णय हुआ और गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। बाद में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पाबंदियों और छूट की जानकारी ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में दी। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि पांच मई से आठ जून तक चार चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। इसके कारण राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर नौ हजार के नीचे आ गई है। पर, अभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना घातक हो सकता है।
निजी वाहन से यात्रा पर लगी रोक हटी
निजी वाहन व सार्वजनिक परिवहन में अब कोई भी आ-जा सकेगा। नाइट कर्फ्यू की अवधि शाम सात से सुबह पांच बजे तक को छोड़कर निजी वाहनों के परिचालन और पैदल आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान आवागमन पर रोक रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवा वाले, स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निजी वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, ई-पास के साथ निजी वाहन, हवाई जहाज-ट्रेन के यात्री टिकट के साथ, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेगी।